कोरोना वायरस कीं दुसरी जानलेवा लहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। अब 15 मई तक जरूरी वस्तुओं को छोड़ सभी तरह की दुकानें व बाजार बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में फ्लाइट, बस या निजी वाहन से एंट्री तभी मिलेगी, जब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके अलावा लोग कम से कम एक डोज कोविड वैक्सीन लगवाने का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर भी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कार में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकेंगे। यह आदेश 2 मई यानी रविवार से ही लागू कर दिए गए हैं।
सरकारी गाइडलाइन :- मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, फ्रूट, डेयरी, अंडे व मीट बेचने और मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा लैब, नर्सिंग होम व दूसरे मेडिकल संस्थानों पर कोई रोक नहीं है।
● सरकारी ऑफिस व बैंक अब 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। इनमें वो अफसर नहीं गिने जाएंगे, जो कोविड से जुड़ी ड्यूटी कर रहे हैं।
● कार व टैक्सी समेत सभी फाेर व्हीलर में अब सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि अगर कोई मरीज काे लेकर जा रहा है तो उसे छूट होगी।
● बाइक या स्कूटी में एक ही आदमी जा सकेगा। हालांकि, अगर एक ही परिवार या एक ही घर में रहने वाले हों तो दो लोग बैठकर जा सकते हैं।
● अब किसी भी शादी, संस्कार आदि में 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
● सब्जी मंडी अब सिर्फ फल व सब्जी के होलसेलरों के लिए खुलेगी, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा।
किसान यूनियन व धार्मिक नेताओं से अपील की गई है कि वो किसी तरह की भीड़ इकट्ठी न करें।
● धार्मिक स्थान अब शाम 6 बजे बंद करने होंगे। किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि में भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए।
● रेहड़ी वालों व सड़क किनारे सामान बेचने वालों के कोविड संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट होंगे।
● सभी रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में बैठकर नहीं खा सकते। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी के लिए इन्हें मंजूरी होगी।
● जो भी लोग कहीं भीड़भाड़ वाली जगहों से आएंगे, उन्हें 5 दिन के लिए होम क्वारैंटाइन रहना होगा।
● सभी तरह के प्राइवेट ऑफिस अब सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
● स्कूल-काॅलेजों सभी तरह के भर्ती एग्जाम टाल दिए गए हैं। अगर कोई कोविड मैनेजमेंट की मैनपावर के लिए है तो सिर्फ उसे छूट होगी।